सोजत: 20 नवंबर 2026, गुरूवार
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अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सोजत, दिनेश कुमार गढ़वाल की अदालत ने गुरुवार 20 नवम्बर 2025 को बहुचर्चित प्रकरण संख्या 92/2019 में आरोपी संजय उर्फ रिंकू सैन को धारा 376/511, 354B, 323 व 506 IPC के आरोप में दोषी करार देते हुए 5 वर्ष का कठोर कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई।
अपर लोक अभियोजक पंकज त्रिवेदी ने बताया कि दिनांक 13 जुलाई 2019 को पीड़िता ने पुलिस उप अधीक्षक, वृत्त सोजत, को एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि अभियुक्त संजय उर्फ रिंकू सैन ने उस पर जबरन हमला कर बलात्कार करने का प्रयास किया, विरोध करने पर लज्जा भंग की और मारपीट कर धमकियां दीं।
रिपोर्ट पर पुलिस थाना सोजत रोड में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा घटना के समर्थन में गवाह एवं आवश्यक दस्तावेज अदालत में पेश किए गए।
अभियोजन पक्ष की दलील-
अपर लोक अभियोजक पंकज त्रिवेदी ने मजबूत पैरवी करते हुए अदालत के समक्ष पीड़िता के बयान, चिकित्सकीय रिपोर्ट, घटनास्थल परिस्थितियों एवं सहयोगी साक्ष्यों को प्रस्तुत किया। उन्होंने दलील दी कि अभियुक्त के कृत्य से पीड़िता की अस्मिता पर गंभीर आघात पहुंचाने का प्रयास स्पष्ट सिद्ध होता है।
अदालत का निर्णय-
अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयानों तथा अभियोजन पक्ष की तर्कसंगत दलीलों पर विश्वास करते हुए आरोपी संजय उर्फ रिंकू सैन को दोषी माना तथा—
धारा 376/511 IPC – बलात्कार के प्रयास,धारा 354B IPC – लज्जा भंग ,धारा 323 IPC – मारपीट,धारा 506 IPC – जान से मारने की धमकी के अपराध सिद्ध पाए। न्यायालय ने आरोपी को 5 वर्ष कठोर कारावास सहित अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष को मिली सफलता-
अपर लोक अभियोजक पंकज त्रिवेदी ने बताया कि न्यायालय ने सटीक व ठोस साक्ष्यों के आधार पर पीड़िता को न्याय प्रदान किया है। यह निर्णय समाज में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के विरुद्ध एक कड़ा संदेश देगा।










