सोजत:01अप्रैल 2025, मंगलवार
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अजय कुमार जोशी। 
राजस्थान पेंशनर समाज उप शाखा सोजत की कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार जो पेंशनर सन 2010 से पूर्व सेवानिवृत हुए है उनके पीपीओ में उनके पति/पत्नी (फैमिली पेंशनर) की जन्म तिथि अंकित नहीं है , इस कारण उनको 70,75,80 वर्ष की आयु पर मिलने वाले लाभ नहीं मिल पा रहा है।
पेंशनर समाज के अध्यक्ष लालचंद मोयल ने बताया कि इस समस्या के निवारण हेतु 2010 से पूर्व सेवानिवृत पेंशनर्स को सूचित किया जाता हे कि वे इस संबंध में राशन कार्ड, आधारकार्ड,पेनकार्ड,तथा 2008 के पूर्व का वोटर आईडी कार्ड, आदि मूल दस्तावेज लेकर पेंशन भवन में प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक आकर संपर्क करावे ताकि उनका मार्गदर्शन किया जाकर वांछित परिलाभ दिलवाने हेतु कार्यवाही करवाई जा सके।
समस्त पेंशनर्स से अपील की जाती हे कि वे ऐसे पेंशनर्स को सूचित कर आवश्यक सहयोग करें ताकि उनको वंचित लाभ मिल सके।










