सोजत में आदिवासी अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन पर कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
सोजत। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के तत्वावधान तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली के निर्देशानुसार एवं तालुका विधिक सेवा समिति, सोजत के आदेशानुसार सोमवार को पीएलवी सुश्री तमरीन द्वारा स्थानीय स्प्रेड द ब्राइट माध्यमिक विद्यालय और नरसिंहपुरा आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 06 में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रतिभागियों को Protection and Enforcement of Tribal Rights Scheme, 2015, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों के संबंध में जानकारी दी गई।
कार्यक्रम में जनजातीय समुदाय के व्यक्तियों के भूमि एवं संपत्ति संबंधी अधिकार, शिक्षा एवं रोजगार के अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तथा भेदभाव एवं अत्याचार से संरक्षण के संबंध में सरल भाषा में समझाया गया। साथ ही किसी भी प्रकार के अत्याचार या अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपलब्ध निःशुल्क विधिक सहायता एवं कानूनी संरक्षण के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई।
प्रतिभागियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने तथा किसी भी प्रकार के अन्याय या अत्याचार की स्थिति में उचित कानूनी सहायता प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में क्रमशः लगभग 70 – 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया।









